Rajasthan Bypoll: उपचुनाव के बीच BJP का दांव, विधि मंत्री बोले- धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाएगी सरकार

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन के विरोध में लाए जा रहे इस बिल में कई कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। इसमें शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। जबरन धर्म परिवर्तन पर पांच साल तक सजा और जुर्माने की सिफारिश है।

जयपुर। राजस्थान में उपचुनावों (Rajasthan Bypoll ) के बीच बीजेपी ने एक नया शगूफा छोड़ दिया है। राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल (Law Minister Jogaram Patel ) का कहना है कि राज्य सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ नए कड़े कानून वाला बिल ( new law against religious conversion) लाएगी। इसके लिए एमपी और उत्तराखंड के कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है।


यह भी देखें


अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत

धर्म परिवर्तन के खिलाफ राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) विधानसभा में बिल लाएगी। राजस्थान सरकार में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है।


बिल में कई कड़े प्रावधान
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश (Uttarakhand and Madhya Pradesh) के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र (next assembly session) में पारित किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन के विरोध में लाए जा रहे इस बिल में कई कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। इसमें शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज (Registration of institutions rejected) करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। जबरन धर्म परिवर्तन पर पांच साल तक सजा और जुर्माने की सिफारिश है।


कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक
गौरतलब है कि इससे पहले साल 2006 और 2008 में भी राजस्थान विधानसभा में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय धर्म स्वातंत्र्य बिल दो बार पास हुआ था। लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 के कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। साल 2008 के धर्म स्वातंत्र्य बिल में कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक थी।


यह भी पढ़ें

  1. यूपी, पंजाब और केरल की 14 सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली, त्योहारों की वजह से लिया फैसला
  2. उत्तराखंड में बड़ा हादसा; अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 38 यात्रियों की मौत, कई घायल

Related Articles

Back to top button