Rajasthan News: छात्रों के सुसाइड रोकने के लिए राजस्थान में नया कानून बनेगा, सरकार लाएगी विधेयक

कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा में आत्महत्या रोकने के संबंध में विधेयक लेकर आएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट में दी गई। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स में बढ़ती खुदकुशी की घटनाओं के बीच हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर याचिका दर्ज की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से हाल पूछा था कि वह कोचिंग स्टूडेंट्स में आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है।

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार कोचिंग छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। यह जानकारी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को दी गई है।


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हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर याचिका दर्ज की थी

कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा में आत्महत्या रोकने के संबंध में विधेयक लेकर आएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट में दी गई। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स में बढ़ती खुदकुशी की घटनाओं के बीच हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर याचिका दर्ज की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से हाल पूछा था कि वह कोचिंग स्टूडेंट्स में आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है।


कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
इसके जवाब में सरकार ने बताया कि इस संबंध में वह नया कानून लाने जा रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कानून बनने तक कोचिंग सेंटर्स के पंजीयन से संबंधित केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू करवाई जा सकती है क्या? इसे लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोचिंग संस्थान की ओर से वरिष्ठ वकील आरएन माथुर ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बजाय कानून ही लागू किया जाए। हालांकि, उन्हें कोचिंग सेंटर्स के पंजीयन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन प्रदेश में कानून बनने पर ही इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं तो कानून बनने तक इन्हें क्यों न लागू करवा दिया जाए?


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