फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम:10 लाख लोगों को होगा फायदा; 2 साल बाद खाद्य सुरक्षा योजना में मांगे आवेदन

इस योजना के तहत पात्र परिवार या व्यक्ति (बीपीएल, एपीएल) ही आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार या व्यक्ति ई-मित्र के जरिए अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए पिछले महीने कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था। जिसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग () ने 23 जनवरी को आदेश जारी किए हैं। बता दें यह पोर्टल करीब 2 सालों से बंद था। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। अभी हाल ही में राज्य सरकार और प्रशासन ने उन लोगों से नाम कटवाने की अपील की थी, जिनके पास फोर व्हीलर गाड़ी, या अन्य ऐसी सामग्री हैं। जो अपात्र की श्रेणी में आता है। इसके बाद काफी लोगों ने नाम भी कटवा लिया। जिसके बाद प्रदेश में अब करीब 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने के लिए कोटा बचा है।

जयपुर। राजस्थान में 26 जनवरी 2025 से राशन की दुकान में मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए आवेदन चालू कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना (National Food Security Act Scheme) का पोर्टल खुलने से प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों का नाम जुड़ सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।


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ई-मित्र के जरिए अपना नाम जुड़वा सकेंगे

इस योजना के तहत पात्र परिवार या व्यक्ति (बीपीएल, एपीएल) ही आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार या व्यक्ति ई-मित्र के जरिए अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए पिछले महीने कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था। जिसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग () ने 23 जनवरी को आदेश जारी किए हैं।


2 साल बाद चालू हुआ पोर्टल
बता दें यह पोर्टल करीब 2 सालों से बंद था। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। अभी हाल ही में राज्य सरकार और प्रशासन ने उन लोगों से नाम कटवाने की अपील की थी, जिनके पास फोर व्हीलर गाड़ी, या अन्य ऐसी सामग्री हैं। जो अपात्र की श्रेणी में आता है। इसके बाद काफी लोगों ने नाम भी कटवा लिया। जिसके बाद प्रदेश में अब करीब 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने के लिए कोटा बचा है।


सर्वे के लिए टीम गठित

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी व बूथ लेवल अधिकारी एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आवेदक के घर पहुंचकर जांच करेंगे। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर पर शहरों में नगरीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी (EO) और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को भेजेंगे।


10 लाख लोगों का जुड़ेगा नाम
शहरी और ग्रामीण स्तर पर अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद आवेदन की कॉपी को जिला स्तर पर एसडीएम या जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे। यहीं से पात्र लोगों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जुड़ेगा। बता दें, वर्तमान में राजस्थान में करीब 4 करोड़ 36 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जबकि सरकार के पास अभी 10 लाख लोगों को और जोड़ने कोटा है।


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