मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन

राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए है, जो चलते-फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं या किसी रोजगार से जुडे़ हुए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोही के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक 15 मई, 2025 www.sso.rajasthan.gov.in पोर्टल के SJMS DSAP सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरोहित ने बताया कि आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी, उन्हें केवल पेंशन पीपीओ लगाना होगा।

जयपुर। विशेष योग्यजनों को नि:शुल्क स्कूटी प्रदान किए जाने की राज्य सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक 15 मई तक संबंधित पोर्टल जाकर आवेदन कर सकते हैं।


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ऑनलाइन आवेदन मांगे

राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए है, जो चलते-फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं या किसी रोजगार से जुडे़ हुए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोही के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक 15 मई, 2025 www.sso.rajasthan.gov.in पोर्टल के SJMS DSAP सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरोहित ने बताया कि आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी, उन्हें केवल पेंशन पीपीओ लगाना होगा।


राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही
इसके अतिरिक्त जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे उनके माता-पिता एवं स्वयं की संकलित आय 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं उनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। मूल दस्तावेज में मूल निवास, आधार कार्ड, आयु प्रमाण के लिए 10 वीं की अंकतालिका, अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र स्पष्ट दर्शाता हुआ स्वयं का फोटो आदि की स्वयं प्रमाणित प्रति आवश्यक है। यह योजना राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही है। कॉलेज जाने वाले एवं रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों को वरीयता दी जाएगी। आवेदक को वांछित दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भी देनी होगी।


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