Rajasthan Politics: महेश जोशी के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, बलात्कार मामले में नहीं मिली राहत, जानें क्या है मामला ?
दिल्ली पुलिस को दी गई तहरीर में ये जानकारी दी थी कि वो 2020 में सोशल मीडिया के जरिये रोहित जोशी के संपर्क में आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2021 में रोहित युवती को सवाई माधोपुरले गया था और वहां ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और इसके बाद जबरदस्ती रेप किया था। इसके अलावा पीड़िता ने आरोप लगाया कि रोहित ने उसकी बिना मर्जी के वीडियो भी बनाए और तस्वीरें भी ली थी। बाद में इन्हीं वीडियो और तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल कर रोहित कई दिनों तक जबरदस्ती रेप करता रहा। वहीं रोहित जोशी ने याचिका में पूरा मामला हनीट्रैप का बताया है।
जयपुर। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार (Previous Gehlot government) में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी (Mahesh Joshi was cabinet minister) के बेटे रोहित जोशी (Rohit Joshi) को रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर गुरूवार, 26 सितंबर को सुनवाई हुई। याचिका में रोहित जोशी ने पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई FIR को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने रोहित जोशी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
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25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बताते चलें कि प्रकरण में पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा (Advocate Shivmangal Sharma) उपस्थित रहे। पीड़िता के वकील ने कहा कि जीरो एफआईआर को रेगुलर FIR में दर्ज करना गैरकानूनी (illegal) नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना शिकायतकर्ता का पक्ष सुने इन आरोपों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह भी बताया कि राजस्थान (Rajasthan) में महेश जोशी के सत्ता में रहते हुए महिला पर झूठा केस दायर करके उसे शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर तय की है।
रोहित जोशी पर दर्ज हैं ये मामले
उल्लेखनीय है कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पीड़िता ने 9 मई 2022 को दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन (Sadar Bazar Police Station, Delhi) में FIR दर्ज करवाई थी। दर्ज प्राथमिकी में युवती ने रोहित जोशी पर बलात्कार, जबरन गर्मपात (rape, forced intercourse) और शादी का वादा पूरा नहीं करने के आरोप लगाए थे। रोहित जोशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 , 328, 312, 377 और 506 के तहत आरोप दर्ज हैं।
पीड़िता ने लगाए ये आरोप
बता दें, पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को दी गई तहरीर में ये जानकारी दी थी कि वो 2020 में सोशल मीडिया (social media) के जरिये रोहित जोशी के संपर्क में आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2021 में रोहित युवती को सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) ले गया था और वहां ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और इसके बाद जबरदस्ती रेप किया था। इसके अलावा पीड़िता ने आरोप लगाया कि रोहित ने उसकी बिना मर्जी के वीडियो भी बनाए और तस्वीरें भी ली थी। बाद में इन्हीं वीडियो और तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल (blackmail) कर रोहित कई दिनों तक जबरदस्ती रेप करता रहा। वहीं रोहित जोशी ने याचिका में पूरा मामला हनीट्रैप (honeytrap) का बताया है।
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