जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने परिनिंदा से दंडित कार्मिकों का प्रमोशन नहीं रोकने का फैसला लिया है। सरकार ने नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि नियमों में संशोधन (Amendment of rules) होने के बाद भी कर्मचारियों की पूर्व में हुई पदोन्नति के मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा, लेकिन जिन पदों के लिए अभी तक पदोन्नति बैठकें नहीं हो पाई हैं उनमें नए नियमों के अनुसार डीपीसी होगी। कर्मचारियों के खराब आचरण (bad conduct) के लिए कई प्रकार की सजा का प्रावधान था। इनमें से एक सजा परिनिंदा का दंड (penalty of censure) भी था। इसके तहत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर जुर्माना(disciplinary action or fine) लगाया जाता था।
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खराब आचरण पर रोक दी जाती थी पदोन्नति
कर्मचारियों के खराब आचरण के लिए कई प्रकार की सजा का प्रावधान था। इनमें से एक सजा परिनिंदा का दंड भी था। इसके तहत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर जुर्माना लगाया जाता था। इसके बाद उस कर्मचारियों की पदोन्नति (promotion of employees) रोक दी जाती थी।
नवीन निर्देशों के अनुसार की जाएगी डीपीसी
इस परिपत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 24-25 की डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की गई है, तो ये डीपीसी इस परिपत्र के नवीन निर्देशों के अनुसार की जाएगी। लेकिन पूर्व वर्षों की डीपीसी/ रिव्यू डीपीसी (DPC/Review DPC) यदि इस परिपत्र के जारी होने के बाद होती है, तो उसमें पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।
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Mahendra Mangal