जयपुर। कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 (Junior Accountant and Tehsil Revenue Accountant Recruitment-2023) के अंतर्गत करीब 5400 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश समीर जैन ने पंकज कुमावत (Judge Sameer Jain Pankaj Kumawat) व अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।
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याचिकाकर्ता मेरिट में काफी नीचे
परिणाम जारी करने पर रोक के कारण पांच हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती अटकी हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा (Additional Advocate General Basant Singh Chhaba) ने कहा कि याचिकाकर्ता मेरिट में काफी नीचे हैं, इन्हें भर्ती में शामिल किए जाने के बावजूद ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती में 18 से 21 साल की उम्र के 474 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 24 का ही चयन हुआ। राजस्थान सरकार ने इनका चयन निरस्त कर दिया, इसलिए परिणाम जारी करने पर रोक हटाई जाए।
अपात्र को बाहर करें
समान पात्रता परीक्षा में 18 से 40 साल के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) ने 2023 में कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार पद के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल और स्नातक के साथ-साथ कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य (Computer skills mandatory) की गई। इस भर्ती में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 21 साल से कम उम्र के थे और उनमें से कई के पास कंप्यूटर की योग्यता भी नहीं थी।
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