Rajasthan News : राजस्थान में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन पर नया अपडेट, पंचायतीराज विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदंड तय किए हैं, उसके अनुसार 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे। तीन हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3 हजार से अधिक प्रत्येक 1 हजार या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी हो सकेगी। पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी एक लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और एक लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी किया जाना निर्धारित किया गया है। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिए है।

जयपुर। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के लिए पंचायतीराज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिए है।


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पुनर्गठन की प्रक्रिया अब नई गाइडलाइन के अनुसार

राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदंड तय किए हैं, उसके अनुसार 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे। तीन हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3 हजार से अधिक प्रत्येक 1 हजार या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी हो सकेगी।


एक लाख तक की पंचायत समिति में होंगे 15 वार्ड
पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी एक लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और एक लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी किया जाना निर्धारित किया गया है। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिए है।


18 फरवरी को तैयार होंगे प्रस्ताव
पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम के आदेश के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन किया जाना प्रस्तावित नहीं है, उनके नोटिस भी नए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किए जाएंगे। 18 फरवरी 2025 तक जिला कलक्टर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कराएंगे।


15 अप्रेल तक आपत्तियों का होगा निस्तारण
डॉ. जोगाराम के आदेश के अनुसार 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रस्तावा को प्रकाशित करके आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। 23 मार्च से 1 अप्रेल 2025 तक आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 3 अप्रेल से 15 अप्रेल 2025 तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग को भिजवाएंगे।


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