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Rajasthan News: फर्जी और बैकडेट डिग्री देने पर UGC की रडार पर निजी यूनिवर्सिटीज, कई के पास मान्यता ही नहीं

UGC standards

UGC standards

जयपुर। राजस्थान में 53 निजी यूनिवर्सिटी संचालित हो रही हैं, जिनमें से अधिकतर यूनिवर्सिटी यूजीसी के मानकों को पूरा नहीं (University does not meet UGC standards) कर रही है। इनमें से कई संस्थान बिना यूजीसी की 2 एफ मान्यता (UGC’s 2F Recognition) के ही डिग्रियां दे रही हैं, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी ने सभी निजी यूनिवर्सिटी को 2 एफ और 12 बी स्थायी मान्यता पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं और इसे सार्वजनिक करने की अनिवार्यता भी रखी है।


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क्या है 2 एफ और 12 बी स्थायी मान्यता का पत्र

यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य की विधानसभा में एक्ट पारित कर होती है, लेकिन इसके संचालन की जानकारी यूजीसी को देनी होती है। यूजीसी का 2 एफ प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी को डिग्री जारी करने का अधिकार देता है और 12 बी स्थायी मान्यता के प्रमाण पत्र से यूनिवर्सिटी यूजीसी से वित्तीय अनुदान प्राप्त कर सकती है। इन मान्यताओं के बिना किसी यूनिवर्सिटी का संचालन अवैध(University operation illegal) माना जा सकता है।


राजस्थान में सख्ती का कारण
राजस्थान की कई निजी यूनिवर्सिटी में फर्जी और बैकडेट में डिग्री देने के मामले सामने आए हैं। शिकायतों को देखते हुए यूजीसी ने सभी निजी यूनिवर्सिटी को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।


प्रशासनिक स्तर
यूजीसी 2 एफ और 12 बी मान्यता पत्र, विश्वविद्यालय के नियम, एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट और बॉम, काउंसिल सहित अन्य प्रमुख पदों की प्रोफाइल।
अकादमिक स्तर
हर विभाग में विषय वार तीन असिस्टेंट प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होना आवश्यक है। सभी विभागों में प्रोफेसरों और अन्य शिक्षकों की प्रोफाइल, उपलब्ध सीटें, डीन और एचओडी की जानकारी।
प्रवेश संबंधी
प्रॉस्पेक्टस, फीस, प्रवेश योग्यता, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और फीस रिफंड नीति
रिसर्च
रिसर्च ऑर्डिनेंस यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप हो। रिसर्च व परीक्षा ऑर्डिनेंस अकादमिक परिषद एवं बॉम से पारित हो एवं वेबसाइट पे अपलोड हो। सभी संचालित कोर्सेज में प्रवेश लेने की योग्यता एवं सेमिस्टर फीस वेबसाइट पर हो।


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