Rajasthan News : सिनेमा हॉल में पानी की बोतल महंगी बेचना अनुचित व्यवहार, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 1.35 लाख हर्जाना

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा व सदस्य लियाकत अली की बेंच ने जोधपुर में सुनवाई कर यह सख्त फैसला सुनाया। आयोग ने परिवादी जितेंद बोहरा तथा पीवीआर आयनॉक्स कंपनी व कोका कोला कंपनी की अपीलों को निस्तारित कर यह फैसला सुनाया। राज्य आयोग ने कहा कि एक शहर में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमत वसूलना नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिनेमा हॉल में पानी की बोतल महंगी बेचने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए आयनॉक्स लेजर लिमिटेड और कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर संयुक्त रूप से 1.35 लाख रुपए हर्जाना लगाया। इसमें से 1 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में और शेष 35 हजार रुपए परिवादी को मानसिक पीड़ा व वाद खर्च के तौर पर दिए जाएंगे।


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राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनाया सख्त फैसला

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा व सदस्य लियाकत अली की बेंच ने जोधपुर में सुनवाई कर यह सख्त फैसला सुनाया। आयोग ने परिवादी जितेंद बोहरा तथा पीवीआर आयनॉक्स कंपनी व कोका कोला कंपनी की अपीलों को निस्तारित कर यह फैसला सुनाया। राज्य आयोग ने कहा कि एक शहर में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमत वसूलना नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत है।


यह है मामला
जितेंद बोहरा, फरवरी 2017 में जोधपुर जिले के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, जहां किनले की पानी की दो बोतलें खरीदीं। इसके लिए उनसे प्रति बोतल 50 रुपए लिए गए, जबकि बाजार में 20 रुपए में उपलब्ध है। बोहरा ने इसे अनुचित व्यापारिक आचरण बताते हुए हर्जाना मांगा। वहीं कंपनियों की ओर से कहा कि बोतलों पर विशेष बिक्री चैनल के तहत अलग मूल्य तय है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में पानी मुफ्त भी उपलब्ध है।


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