SI Recruitment Exam: SI भर्ती परीक्षा रद्द करने का सरकार के पास आखिरी मौका हाईकोर्ट ने दिया 15 मई तक का अल्टीमेटम

न्यायाधीश समीर जैन ने इस मामले में कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि सरकार अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। 13 मई को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक प्रस्तावित है। सरकार को जवाब के लिए समय दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने सरकार को समय देने का विरोध किया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपरलीक मामले पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि दो माह बाद भी सरकार निर्णय नहीं ले पाई। अब अंतिम मौका दिया जा रहा है, नहीं तो अदालत फैसला करेगी। इस बीच भर्ती से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई। ईडी ने कहा कि इस मामले में दो लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच जारी है।


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13 मई को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक प्रस्तावित

न्यायाधीश समीर जैन ने इस मामले में कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि सरकार अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। 13 मई को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक प्रस्तावित है। सरकार को जवाब के लिए समय दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने सरकार को समय देने का विरोध किया।


ईडी ने मामला दर्ज कर लिया
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि ईडी ने मामला दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की कोर्ट से हर्षवर्धन कुमार मीणा व राजेन्द्र यादव से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। इस मामले में अभी और जांच की आवश्यकता है। प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की ओर से कहा कि वे नौकरी छोड़कर आए, ऐसे में भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा।


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