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Rajasthan Politics: कांग्रेस के 2 विधायकों को मिली एक-एक साल की सजा, 11 साल पुराना है मामला

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जयपुर। जयपुर की जिला अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के दो विधायकों सहित नौ लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को करीब 20 मिनट तक जाम किया गया था। जयपुर महानगर प्रथम की ACJM-19 अदालत ने सभी आरोपियों को रास्ता रोकने और विधि विरुद्ध जमावड़े का दोषी पाया।


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क्या है पूरा मामला?

अदालत ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव और झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी के साथ-साथ राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को भी दोषी ठहराया। अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने बताया कि पुलिस ने 11 अगस्त 2016 को इस मामले में चालान पेश किया था। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को सजा सुनाई। घटना के अनुसार, 13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया गया था। इस जाम के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता साबित की।


आरोपी जमानत पर रिहा
सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों को अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। वे सजा को स्थगित करने या रद्द करवाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बता दें,कांग्रेस पार्टी ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी के नेता इस फैसले के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं।


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