Rajasthan News : जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ाया को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

बड़ाया पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है। उन्होंने लगभग 5 महीने हिरासत में बिताए। पूर्ववर्ती सरकार में सामने आए जल जीवन मिशन घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 197 करोड़ रुपये के दो टेंडर दिए जाने में ईडी ने संजय बड़ाया को सह आरोपी बनाया था। बड़ाया पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने तत्कालीन मंत्री महेश जोशी की ओर से रिश्वत के भुगतान में मदद की और पीएचईडी कर्मचारियों को मैनेज किया। नवंबर में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद बड़ाया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जयपुर। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी संजय बड़ाया (Sanjay Badaya, accused in Jal Jeevan Mission scam) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी। बड़ाया पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के बिचौलिए के तौर पर काम करने व घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।बड़ाया को घोटाले में शामिल होने व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसी साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार किया था।


यह भी देखें


तत्कालीन मंत्री के बिचौलिए का काम करने का आरोप

बड़ाया पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी (The then PHED Minister Mahesh Joshi) के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है। उन्होंने लगभग 5 महीने हिरासत में बिताए। पूर्ववर्ती सरकार में सामने आए जल जीवन मिशन घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 197 करोड़ रुपये के दो टेंडर दिए जाने में ईडी ने संजय बड़ाया को सह आरोपी बनाया था।


पीएचईडी कर्मचारियों को मैनेज किया
बड़ाया पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने तत्कालीन मंत्री महेश जोशी की ओर से रिश्वत के भुगतान में मदद की और पीएचईडी कर्मचारियों (PHED employees) को मैनेज किया। नवंबर में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद बड़ाया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।


यह भी पढ़ें

  1. नरेश मीणा को लेकर एजेंसियां सक्रिय, आंदोलन की सुगबुगाहट ने बढ़ाई सरकार की चिंता
  2.  मुख्यमंत्री बोले- राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगा पेयजल, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा यह दिन

Related Articles

Back to top button