Phone Tapping Case: पूर्व CM गहलोत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, OSD रहे लोकेश शर्मा को मिला नोटिस
लोकेश शर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद जयपुर में प्रेसवार्ता कर अशोक गहलोत पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इन आरोपों को पूर्व ओएसडी फिर से दोहराएंगे तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूछताछ के दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा अगर दिल्ली पुलिस को सारे सबूत देते हैं तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जयपुर। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय सामने आया कथित फोन टैपिंग केस (Phone Tapping Case)फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच (crime branch) ने लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए फिर से नोटिस दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) के समय सामने आए कथित फोन टैपिंग मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी (Chief Minister’s OSD) रहे लोकेश शर्मा (Lokesh Sharma) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को 27 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए फिर से नोटिस दिया है।
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शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया
दरअसल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 माह बाद एक बार फिर नोटिस देकर शर्मा को बुधवार, 25 सितंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस (notice) को लेकर लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं हमेशा से सहयोग करते आया हूं। हर नोटिस पर जाने का प्रयास किया है। अगर नहीं जा पाया कभी तो नोटिस का लिखित में जवाब दिया है। मैं निश्चित तौर पर उनकी पूछताछ (inquiry) में शामिल होउंगा।
पूर्व CM गहलोत पर कस सकता है शिंकजा
प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद लोकश शर्मा आरोप लगा चुके हैं कि अशोक गहलोत ने ऑडियो क्लिप (audio clip) भेजकर उन्हें वायरल (viral) करने को कहा था। लोकेश शर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद जयपुर में प्रेसवार्ता कर अशोक गहलोत पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इन आरोपों को पूर्व ओएसडी फिर से दोहराएंगे तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूछताछ के दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा अगर दिल्ली पुलिस को सारे सबूत देते हैं तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी
बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सोमवार को दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता संजय जैन (Advocate Sanjay Jain) ने सुनवाई अक्टूबर में करने का आग्रह किया, जिस पर न्यायाधीश विकास महाजन (Judge Vikas Mahajan) ने नियमित बैंच (regular bench) में मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। इस दौरान शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) पर रोक जारी रहेगी।
दिल्ली क्राइम ब्रांच का मामला
उल्लेखनीय है कि फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ एकएफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके खिलाफ लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।
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