टोंक। समरावता ग्राम में उपचुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी के थप्पड़ मारने तथा पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों के छुड़ा ले जाने पर नरेश मीणा को वीसी से अवकाशकालीन ग्राम न्यायालय (vacation village court) में पेशी की गई। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष मीणा ने 25 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए है।
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25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत
बता दें कि आगजनी के एक मामले में टोंक पुलिस ने नरेश मीणा को जेल से दोबारा गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोतवाली थाने लेकर आई। रातभर थाने में नरेश मीणा से पूछताछ हुई। इसके बाद अगले दिन रविवार शाम को नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवली कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष मीणा (Deoli court, judicial magistrate Harsh Meena) के समक्ष पेश किया। जहां कोर्ट ने नरेश मीणा को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस दौरान नरेश मीणा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने जमानत को लेकर पैरवी की।
नरेश मीणा के खिलाफ ये मामले दर्ज
नगरफोर्ट थानाधिकारी रघुवीर सिंह (Nagarfort police station officer Raghuveer Singh) ने बताया कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव (Deoli-Uniara assembly by-election) के दौरान एसडीएम से मारपीट, राजकार्य बाधा समेत कई धाराओं में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एवं अन्य समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाने का मामला भी है।
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Mahendra Mangal