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आधार को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने पर Supreme Court का इनकार, जानें सही या गलत?

Aadhaar Card

Aadhaar Card

नई दिल्ली। भारत में रहने वाले नागरिकों को कई तरह के डाक्यूमेंट्स (Document) की जरुरत होती है। यह दस्तावेज किसी भी भी सरकारी काम के समय जरुरी होते है। इनमे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पासपोर्ट (Passport), वोटर आईडी कार्ड (Voter id Card), पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं।


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आधार कार्ड सबसे जरुरी डॉक्यूमेंट

आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे जरुरी डॉक्यूमेंट है। आपको बता दें की भारत की तकरीबन 90% आबादी के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को बहुत से लोग कई जगहों पर सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स (Supporting Documents) के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं कई लोग इसे डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ (Date of Birth Proof) भी मानकर चलते हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है। आइए जानते है कि क्या आधार कार्ड आपके डेट ऑफ़ बर्थ का प्रूफ है या नहीं।


सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ना मानने को लेकर यह फैसला सुनाया है। बता दें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पहले आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Sanjay Karol and Justice Ujjwal Bhuiyan) की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है।


UIDAI ने भी बताया
यूआईडीएआई (UIDAI) यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं।

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