जयपुर। कांग्रेस को चुनाव दिखता है, तो वादे करते हैं। जो कभी पूरे नहीं होते। कांग्रेस के नेता झूठ और लूट की बात करते हैं। अफवाह फैलाते हैं। सफाईकर्मियों की भर्ती (recruitment of cleaners) कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले निकाली, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। हमारी सरकार आपको नौकरी देगी। ये बात सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही।
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पांच वर्ष में 10 लाख युवाओं की भर्ती
न्यू गेट स्थित संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ (United Valmiki and Safai Workers Union) के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में भी हमारी सरकार ने भर्ती की थी। अब फिर कर रहे हैं। मांगों के अनुरूप संशोधन और सरलीकरण किया है। पारदर्शी व्यवस्था के तहत भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पांच वर्ष में 10 लाख युवाओं की भर्ती करेगी।
वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग
इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी दो वर्ष का भर्ती परीक्षा कैलेंडर (recruitment exam calendar) जारी किया है। वहीं, सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया (Nand Kishore Dandoria, President of Safai Workers Union) ने हरियाणा की तर्ज पर आरक्षण में वर्गीकरण करके वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की। कार्यक्रम में ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर(Greater Corporation Mayor Soumya Gurjar), हैरिटेज निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव(Heritage Corporation Acting Mayor Kusum Yadav) , उप महापौर पुनीत कर्णावत (Deputy Mayor Puneet Karnawat.) सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
ये भी हुईं घोषणा
वाल्मीकि समाज (Valmiki Samaj) के बच्चों के लिए जयपुर में राज्य सरकार जमीन देगी। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ (MLA Kalicharan Saraf) ने यह मांग मुख्यमंत्री से की थी। उन्होंने कहा था कि यदि सरकार जमीन दे देगी तो विधायक कोष से भवन का निर्माण करवाएंगे। जोधपुर में नवल महाराज के पैनोरमा के लिए जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लम्बे समय से यहां जमीन की मांग की जा रही थी।
नए सिरे से हो रही भर्ती प्रक्रिया
राज्य भर में 23820 पदों के लिए सात अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। पूरी प्रक्रिया नए सिरे से की जा रही है। भले ही शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र शहरी निकाय ही जारी करेगा। भर्ती के लिए सड़क की सफाई, सीवरेज की सफाई का एक वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आयुक्त या आयुक्त की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ही जारी करेगा।
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